यदि आपके मतदाता पहचान पत्र (Voter ID card) में नाम गलत है और आप उसे ठीक करवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से इसमें सुधार कर सकते हैं
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ऑनलाइन प्रक्रिया
1.राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाएँ: भारतीय चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करें.
2.'मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार' चुनें: मुख्य पृष्ठ पर इस विकल्प को ढूंढें और क्लिक करें.
3.'फॉर्म 8' चुनें: मतदाता पहचान पत्र में नाम सुधार के लिए यह फॉर्म भरना होगा.
4.आवश्यक जानकारी दर्ज करें: अपनी पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी/EPIC नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.
5.'स्वयं' चुनें और 'सबमिट' पर क्लिक करें: यदि आप अपने स्वयं के मतदाता पहचान पत्र में सुधार कर रहे हैं.
6.'मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार' विकल्प चुनें और 'ओके' पर क्लिक करें: यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही विकल्प पर हैं.
7.राज्य, जिला और विधानसभा/संसदीय क्षेत्र का चयन करें: यह जानकारी स्वतः भर सकती है, जाँच करें और 'अगला' पर क्लिक करें.
8.आधार नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'अगला' पर क्लिक करें: यह आवश्यक विवरण हैं.
9.'नाम' टैब पर क्लिक करें: वह विवरण चुनें जिसमें सुधार की आवश्यकता है.
10.सही नाम और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ दर्ज करें: जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या राजपत्र अधिसूचना (नाम परिवर्तन के लिए).
11.सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें और 'अगला' पर क्लिक करें: सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट और वैध हैं.
12.घोषणा भरें, कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें: आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए.
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ऑफलाइन प्रक्रिया
1.चुनाव कार्यालय पर जाएँ: अपने निकटतम चुनावी पंजीकरण अधिकारी या सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय पर जाएँ.
2.फॉर्म 8 प्राप्त करें: यह फॉर्म नाम सुधार सहित व्यक्तिगत विवरणों में सुधार के लिए है, दिल्ली के मुख्य चुनावी अधिकारी की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है या कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.
3.फॉर्म भरें: अपना नाम, EPIC नंबर और पता जैसे विवरण प्रदान करें.
4.सही नाम दर्ज करें: उस अनुभाग में सही वर्तनी या नया नाम दर्ज करें.
5.सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें: जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या राजपत्र अधिसूचना (नाम परिवर्तन के लिए).
6.घोषणा अनुभाग भरें: यह पुष्टि करने के लिए कि प्रदान किए गए विवरण प्रामाणिक हैं.
7.फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें.
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महत्वपूर्ण बातें
• ऑनलाइन आवेदन के लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) या वोटर सर्विस पोर्टल (VSP) का उपयोग करें.
• आपकी पहचान की पुष्टि के लिए आधार नंबर प्रदान करना वैकल्पिक है, लेकिन यह प्रक्रिया को सुगम बना सकता है.
• फॉर्म 8 का उपयोग पते, फोटो, रिश्ते के प्रकार और रिश्तेदार के नाम जैसे अन्य विवरणों को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है.
• आवेदन के बाद, चुनाव आयोग आपके अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और धर्मेन्द्र गुरु के अनुसार सफल प्रक्रिया के बाद आपके वोटर आईडी कार्ड में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे.
• आप अपने आवेदन की स्थिति को NVSP पोर्टल पर भी ट्रैक कर सकते हैं.
• सामान्य तौर पर, वोटर आईडी में सुधार में लगभग 2-3 सप्ताह लग सकते हैं.
• नाम में बदलाव के कारणों में वर्तनी की त्रुटियाँ, विवाह या तलाक के बाद नाम में परिवर्तन, कानूनी नाम परिवर्तन, क्षेत्रीय भिन्नता या गलत प्रविष्टियाँ शामिल हैं.
सही और अद्यतन मतदाता पहचान पत्र सुनिश्चित करता है कि आपकी पहचान चुनावी रोल में सटीक रूप से दर्ज है.
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